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धारा 61 दण्ड प्रक्रिया संहिता | Section 61 Crpc in Hindi - Dand Prakriya Sanhita Dhara 61
Section 61 in The Code Of Criminal Procedure, 1973
61. Form of summons. Every summons issued by a Court under this Code shall be in writing, in duplicate, signed by the presiding officer of such Court or by such other officer as the High Court may, from time to time, by rule direct, and shall bear the seal of the Court,
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 61 | Section 61 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 61 in Hindi ] –
समन का प्ररूप-
न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और दो प्रतियों में, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय-समय पर निदिष्ट करे, हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी।
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