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धारा 118 दण्ड प्रक्रिया संहिता | Section 118 Crpc in Hindi - Dand Prakriya Sanhita Dhara 118
INDIAN KANOON SECTION 118 CrPC - Code of Criminal Procedure -
Section 118 in The Code Of Criminal Procedure, 1973
118. Discharge of person informed against. If, on an inquiry under section 116, it is not proved that it is necessary for keeping the peace or maintaining good behaviour, as the case may be, that the person in respect of whom the inquiry is made, should execute a bond, the Magistrate shall make an entry on the record to that effect, and if such person is in custody only for the purposes of the inquiry, shall release him, or, if such person is not in custody, shall discharge him
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 118 | Section 118 in The Code Of Criminal Procedure
[ CrPC Sec. 118 in Hindi ] –
उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गई है–
यदि धारा 116 के अधीन जांच पर यह साबित नहीं होता है कि, यथास्थिति, परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में जांच की गई है, बंधपत्र निष्पादित करे तो मजिस्ट्रेट उस अभिलेख में उस भाव की प्रविष्टि करेगा और यदि ऐसा व्यक्ति केवल उस जांच के प्रयोजनों के लिए ही अभिरक्षा में है तो उसे छोड़ देगा अथवा यदि ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में नहीं है तो उसे उन्मोचित कर देगा।
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