मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164 के प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करते हैं
1956 में मध्य प्रदेश के गठन से पहले मध्य प्रदेश पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी स्टेट में विभाजित था इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में पंडित रविशंकर शुक्ल ,लीलाधर जोशी, पंडित शंभू नाथ शुक्ल, डॉ शंकर दयाल शर्मा ,तखतमल जैन मुख्यमंत्री के पदों पर रहे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जब संविधान में 7 व संशोधन किया गया और मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो पंडित रविशंकर शुक्ल नवगठित राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने
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